Monday, December 11, 2023

15 साल पुराने वाहनों को फिर से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, फीस 8 गुना महंगा: ऐसे करें आवेदन

यूं तो सरकार के हर दिन नए-नए नियम बनते रहते हैं। लेकिन सरकार ने आज सड़क राजमार्ग को लेकर एक नया नियम जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजधानी जैसे क्षेत्रों को छोड़कर के अन्य सभी जगहों पर पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहन 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को नए तरीके से बनाने के लिए अब पहले से 8 गुना ज्यादा महंगा कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा।

अब से पहले 15 साल पुराने वाहनों को न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने पर मात्र ₹600 लगता था। और वही दुपहिया बानो को न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने पर मात्र ₹300 लगते थे। परंतु सरकार के निर्देशानुसार अब इन्हीं वाहन को न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 5000 रुपए देना होगा। तो वही दो पहिए वाहन को न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 1000 रुपए देना होगा। आयातित कारों के लिए पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 15000 रुपए देना पड़ता था पर अब इन्हें भी बढ़ा करके ₹40000 तक कर दी गई है। इसके साथ-साथ हीं निजी वाहनों का नवीकरण लेट से करने पर। आम आदमी को हर महीने का ₹300 का टैक्स देना पड़ेगा। और वही कमर्शियल वाहनों को लेट से नवीकरण कराने पर ₹500 हर माह टैक्स देना होगा। और जो वाहन 15 साल पुराना है। उन वाहनों को हर 5 साल पर नवीनीकरण करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा।

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पूरे भारत में लगभग 12 मिलियन ऐसे वाहन हैं जिन्हें स्क्रैपिंग करवाना बहुत जरूरी है। सरकार ने ऐसे ही वाहन को स्क्रैप करवाने के लिए आसान तरीका बनाया है। परिवहन मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन देश के कहीं से भी कर सकते हैं।

परिवहन मंत्रालय ने इन सभी को देखते हुए पुराने ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों के फिटनेस टेस्ट का भी टैक्स अप्रैल से बढ़ा दिया गया है। परिवहन मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि टैक्सियों के लिए जो पहले 1000 रुपए फिटनेस के लिए लगते थे। उसे बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिए गए हैं। और बस और ट्रकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। बस और ट्रकों को जो पहले 1500 रुपए फिटनेस के लिए टैक्स देने पड़ते थे। वही अब इसे बड़ा करके 12500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कमर्शियल वाहनों को 8 साल पुराना होने के बाद उन वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।

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देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2015 के द्वारा जारी लिस्ट मे नियमों के अनुसार 10 साल से अधिक पुराना कोई भी पंजीकृत डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन भारत के राजधानी दिल्ली में चलाना अवैध है। और इस पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर भी पार्क नहीं किया जा सकता है।

हमारे देश भारत में वायु प्रदूषण जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है। जिससे लोग अपने वाहन फिट नहीं रखते। जिसकी वजह से उनकी गाड़ी से प्रदूषण काफी मात्रा में निकलती है। केंद्र सरकार ने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वाहनों का नवीकरण टैक्स और फिटनेस टैक्स बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार को टैक्स को बढ़ाकर उम्मीद है। कि यहां के लोग अपने वाहन को स्क्रैप करना और कम प्रदूषण वाले आधुनिक वाहन को खरीदेंगे। जिससे शहरों में प्रदूषण ना के बराबर होगा।

केंद्र मंत्रालय ने इस स्क्रैपिंग प्रक्रिया को साधारण रूप से बनाने के लिए 10 मार्च को अपने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा संशोधन के कार्य) 2022 के तहत जिस वाहन मालिक ने पिछले साल 25 सितंबर को अधिसूचित किया गया था। वह गुरुवार को अब इस नियम के अनुसार अपनी बहन को स्क्रैपिंग के लिए डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं।

परिवहन मंत्रालय के मसूदा अधिसूचना में कहा गया है कि मालिक अपनी वाहनों को डिजिटल रूप से स्क्रैप कराने के आवेदन मैं मदद के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। सभी वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए आवेदन डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। वाहन मालिकों को आरबी एसएफ वाहन पोर्टल के माध्यम से या वाहनों को डिजिटल रूप से सत्यापित करेगा और पंजीकरण के प्रमाण पत्र में किराया पट्टा खरीद या दृष्टि बंधक संबंधित वाहन के लिए छूट दे दी जाएगी इससे वाहन मालिकों को या पता चलेगा कि उनके वाहन पर कोई भी बकाया राशि नहीं है। और अगर इन सभी जांच में फेल हुआ तो वाहन मालिक को डिजिटल आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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वाहन मालिकों को अपने वाहन को स्क्रैप करवाने के लिए कुछ दस्तावेज अपलोड करने पढ़ेंगे इन दस्तावेजों में मालिक के डाक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड वेद आईडी पते का प्रमाण फोटो आईडी मालिक के बैंक खाते का रद्द चेक शामिल करना होगा इसके साथ ही वाहन मालिकों को यह स्वीकृत करना होगा कि एक वचन पत्र की प्रस्तुति की गई सभी जानकारी सत्य थी। यह सब हो जाने के बाद आवेदन होटल पर जमा कर दिया जाएगा इसके बाद क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय में नोड्यूज प्रमाण पत्र के लिए भेजा जाएगा वहां से जब मंजूरी मिल जाएगी तब आर बी एस एफ डिजिटल एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेगा और वाहन मालिक को स्क्रैपिंग जमा करने के लिए सूचित कर दिया जाएगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बताया कि वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को किसी भी आर बी एस एफ में स्क्रैप करवा सकते हैं। चाहे वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से पंजीकृत हो।