आज तकनीक (Technology) ने हमें जीवन की कई ऐसी सुविधाएं प्रदान की हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। यूँ कहें तो टेक्नोलॉजी का ही एक अहम आविष्कार है एटीएम (ATM) जिसे आज के वर्तमान युग में रोज इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी समय कहीं से भी पैसा निकालने की सुविधा देने वाले इस एटीएम ने बैंक में जाकर लाइन लगाने की परेशानी को ही लगभग खत्म कर दिया है।
पर इस तकनीक (Technology) से पैसे निकालने में भी कभी-कभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और यह अक्सर जानकारी के आभाव में होता है। जहां हम इधर-उधर भटकने लगते है। आप सभी लोग एटीएम (ATM) से पैसे जरूर निकालते होंगे। पर आपने कभी सोचा है कि एटीएम के इस्तेमाल के बाद आपके पास फटा हुआ नोट या फिर रंग लगाया हुआ नोट पहुँच जाए तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में इन चीजों को जानकारी रखकर हम समय की बचत तो करते ही है साथ ही साथ परेशानियों से भी बच के रहते है। आइये जानते हैं इसके बारे में।
क्या कहता है नियम (RBI Rule for Damaged Note)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) हमेशा ग्राहकों के लिए पूरे तत्परता से काम करती है। किसी ग्राहक के शिकायत अगर बैंक नही सुनता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस ग्राहक के शिकायत का निवारण तुरंत करती है। कभी-कभी एटीएम से पैसे निकालने के दौरान आपको कटे-फटे या रंग लगे नोट मिल जाते हैं। इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल न हो। कटे-फटे या रंग लगाए हुए नोट को लेकर भी आरबीआई ने नियम बनाए हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है। आप बैंक के माध्यम से इन नोटों को बदल सकते है। इसके बदले में आपको दूसरा नोट दे दिया जाता है। अगर बैंक इन चीजों में मना करते हैं तो आप सीधा इसकी शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को कर सकते हैं। आपकी शिकायत का निवारण तुरंत होगा।
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नोटों का जांच किया जाना (RBI Rule for Damaged Note)
नोटों को एटीएम मशीन में डालने से पहले इसके जांच की जाती है। अगर कटे-फटे या रंग लगाए हुए नोट पाए जाते है तो इसे तुरंत निकाल दिया जाता है। अगर इतने प्रक्रिया के बाद भी एटीएम से रुपए के निकासी के दौरान कटे-फटे या रंग लगाए हुए नोट मिलते है तो इसे बैंक के द्वारा आसानी से बदला जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है। हालांकि,आरबीआई ग्राहक को किसी भी नोट को गंदा करने से बचने की सलाह देता है। आरबीआई अपने ग्राहकों को यह सलाह हमेशा से देते आया है कि नोट को हमेशा सही से रखें। इसको गंदा न करें साथ ही साथ आरबीआई अपने ग्राहकों को नोट पर कुछ लिखने के लिए भी मना करते आया है।
नोट नही बदलने के नियम (RBI Rule for Damaged Note)
कटे-फटे या रंग लगे नोट आरबीआई तुरंत बदल सकता है। लेकिन अगर किसी ग्राहक के पास नोट नकली है तो इस प्रकार के नोट आरबीआई नही बदलता है। दूसरी तरफ अगर नोट पूरी तरह से जल गए है तो इसे भी बैंक नही बदल सकता है। अगर बैंक को लगता है कि नोट कुछ ज्यादा ही जल गए है तो यह बिल्कुल नही बदला जा सकता है। पर अगर नोट कम जले हुए है तो इसे बदला जा सकता है। यह बैंक पर निर्भर करता है। अगर बैंक अधिकारी को लगा कि आपने जानबूझकर नोट फाड़ा या काटा है तो वह आपके नोट को बदलने से इंकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी कोई शिकायत भी नही सुनी जा सकेगी। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपने नियम के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है।
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कितनी की जा सकती है कटौती (RBI Rule for Damaged Note)
अगर किसी ग्राहक का नोट ज्यादा फटा हुआ है तो कुछ रकम की कटौती कर बैंक उसे बदल सकती है। अगर किसी के पास 2000 रुपये का नोट है और यह फटा हुआ है। इस परिस्थिति में बैंक नोट को मापेगी। अगर नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर नोट का हिस्सा 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा ही मूल्य मिलेगा। बैंक के यह नियम सभी ग्राहकों पर लागू होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के इस नियम को सभी को जानने की आवश्यकता है। कुछ लोग जानकारी के आभाव में कटे-फटे नोट को सीधा फेंक भी देते है। पर आपको अगर सही जानकारी रहेगी तो आपके नोट तुरंत बदले भी जा सकेंगे। हमें भारतीय रिजर्व बैंक के इन नियमों के बारे में जानना चाहिए और दूसरों को भी बतानी चाहिए।
Disclaimer– The Logically के द्वारा इस आर्टिकल को लिखने का उद्देश्य हमारे पाठकों के बीच जानकारी प्रदान करना है। विशेष परिस्थिति में आप बैंक से जरूर सम्पर्क करें।
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