अगर आप ने अपने वाहन पर जातिसूचक शब्द लिखवाया है तो सावधान हो जाइए! क्योंकि यूपी पुलिस की नजर में आने के बाद आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल, प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब किसी भी वाहन पर जाति लिखने पर पाबंदी लगा दी है।
अमूमन वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखे दिखते हैं। कुछ लोग तो नंबर प्लेट को भी नहीं छोड़ते। माना यह गया है कि इसकी वजह से समाजिक तानाबाना टूट रहा है और समाज में विद्वेष बढ़ रहा है।
नियम उलंघन पर 500-1500 तक का जुर्माना
नए नियमों के अनुसार ऐसा करने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर न्यूनतम 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर न्यूनतम 1500 रुपये का चालान होगा।
महाराष्ट्र के युवक ने की थी शिकायत
बता दें ये बदलाव तब आया जब महाराष्ट्र के हर्षल प्रभु ने इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टस (IGRS) पर इसकी शिकायत की। इसे एक अच्छी शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। कानून कहता है कि गाड़ियों के नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गलत है। यहां तक की नंबर के फांट साइज और उसकी स्टाइल भी नियम के अनुकूल होनी चाहिए।
कानपुर में कटा पहला चालान, 2000 का जुर्माना
नया नियम बनने के बाद सोमवार को कानपुर के बड़ा चौराहे पर पहले वाहन का चालान किया गया। यह गाड़ी व्हाइट कलर की स्कार्पियो थी, जिसके पीछे वाले शीशे पर अंग्रेजी में “कुशवाहा” और अखिल भारतीय मौर्या महासभा लिखा हुआ था।
कोतवाली पुलिस ने पहले चालान में दो हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। एसपी यातायात बसंत कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस जाति लिखे वाहनों के खिलाफ मंगलवार से अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।