कंपटीशन के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में से ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीएससी के परीक्षाओं में उतीर्ण होकर आईएएस तथा आईपीएस बनना चाहते है। यह यूपीएससी की परीक्षा देश का सबसे सर्वोच्च परीक्षाओं में से एक है।
तो आइए जानते हैं, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के पद से जुड़ी जानकारियों के बारे में-
रैंक के हिसाब से होता है निर्धारण
लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में रैंक के आधार पर IAS, IPS, IFS या IRS अधिकारी का पद मिलता है। परीक्षार्थी अपने कठिन परिश्रम और फोकस्ड तैयारी के बाद इन पदों पर पहुंचते हैं।
आइए जानते हैं रैंक के हिसाब से बंटे इन पदो के बारे में-
आईएएस (IAS)
सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आईएएस (Indian Administration Services ) बनाया जाता है। आईएएस अधिकारी संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाकों में लागू करवाते हैं साथ ही नई नीतियां या कानून बनाने में भी अहम योगदान निभाते हैं। आईएएस अधिकारी कैबिनट सेकेट्री, अंडर सेकेट्री आदि भी बन सकते हैं।
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आईपीएस (IPS)
आईपीएस (Indian police service ) अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं और उन्हें एसपी से आईजी, डिप्टी आईजी, डीजीपी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। देश के कानून को सही तरीके से लागू कराने का काम आईपीएस अधिकारी करते हैं। आईपीएस अधिकारी का मूल वेतन 56,100 रुपये प्रति माह (टीए, डीए और एचआरए अतिरिक्त) से शुरू होता है।
इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS)
IFS (Indian Foreign Service), भारत की सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सेवाओं में से एक है। IFS केंद्रीय सिविल सेवा समूह A के तहत प्रशासनिक राजनयिक सिविल सेवा है। इसके लिए भी UPSC सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से हीं भर्ती ली जाती है।
आईएफएस (Indian Foreign Service), हमारे देश के विदेश मंत्रालय के कामों को संभालने के लिए एक विभाग बनाया गया है, जिसे हम लोग भारतीय विदेश सेवा के नाम से जानते हैं और इस विभाग में काम करने वाले लोगों को IFS officer कहते हैं।
आईआरएस (IRS)
IRS (Internal Revenue Service), सिविल सेवा परीक्षा के तहत आने वाला एक पद है, जिसका निर्धारण यूपीएससी उतीर्ण छात्रों के प्राप्त रैंक के हिसाब से किया जाता है। इस पद पर अधिकारी के रूप में प्रशासन और नीति निर्माण प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों की पूरी जानकारी रखनी होती है। यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करते है।