आयकर अधिनियम के तहत जारी किए गए स्थायी खाता संख्या (PAN) में एक यूनिक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है, जिसका इस्तेमाल पहचान प्रमाण के रूप में किया जाता है।
इसके अलावा PAN कार्ड को वित्तीय लेनदेन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है।- duplicate pan card through online
निकाली जा सकती है पैन कार्ड की डुप्लिकेट कॉपी
अगर आपका PAN कार्ड चोरी या गुम हो जाए, ऐसी स्थिति में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) पैन कार्ड की डुप्लिकेट कॉपी लेने का विकल्प देता है।
इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NSDL e-Gov को पैन आवेदनों की स्वीकृति और प्रोसेसिंग के लिए आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा सौंपा गया है।
डूप्लिकेट पैन कार्ड की कॉपी निकालने का लिंक
इसके लिए incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। उसके बाद अपने पैन को जानें पर क्लिक करें. मांगे गए डिटेल भरें और ‘सबमिट’ करें। उसके बाद मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और ‘मान्य करें’ पर क्लिक करें। जिससे स्क्रीन पर पैन, नाम, क्षेत्राधिकार आदि दिखाई देंगे।
इस तरह डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए भर सकते है फॉर्म
डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए वेबसाइट onlineservices.nsdl.com पर लॉग ऑन करके सेवाओं पर क्लिक करें और पैन विकल्प चुनें। पैन कार्ड के रीप्रिंट के तहत आवेदन पर क्लिक करें फॉर्म भरें और स्थायी खाता संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सहित जानकारी दे। इस दौरान आधार नंबर का उपयोग पते के ऑटो-अपडेट के लिए किया जा सकता है।
नेट बैंकिंग के माध्यम से करे भुगतान
सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ई-केवाईसी और ई-साइन के माध्यम से डिजिटल रूप से इसे जमा किया जा सकता है। इसके लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से आवश्यक भुगतान करें। इसके अलावा यहां डेबिट/क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट का भी विकल्प है।- duplicate pan card through online
इसे जमा करने पर 15 अंकों की एक रीसिप्ट संख्या उत्पन्न होगी, जिसका उपयोग पैन आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। – duplicate pan card through online