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DL, BR, UP नम्बर नही अब भारत मे लांच हो रहा है BH सिरीज़, जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी

नौकरीपेशा लोगों की ट्रांसफर देश के विभिन्न हिस्सों में होती रहती है, जिससे अक्सर उनका ठिकाना भी बदलते रहता है। इसी के साथ उन्हें ऐसा करने पर अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में यदि आप इन प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है।

जी हां, केंद्र ने सभी वाहनों में “BH” या “भारत सीरीज” नामक एक नया वाहन पंजीकरण चिन्ह ( व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्क) पेश किया है।

know about new bharat series BH mark for vehicle registration

राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और केंद्रीय सड़क परिवहन ने भारतीय सीरीज के वाहनों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार नई BH सीरीज के वाहनों के पंजीकरण को ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी और यह पूरे देश में मान्य भी होगा। इसकी सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा इस सुविधा का लाभ चार या अधिक राज्यों में ऑफिस रखने वाले निजी कंपनियों के कर्मचारी भी उठा सकते हैं।

इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ ट्रांसफरेबल जॉब करने वाले लोगों को होगा जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते-जाते हैं। इस सुविधा से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया से बचाव होगा।

BH पंजीयन का फॉर्मेट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। इसमें BH प्रथम वर्ष को दर्शाता है, फिर भारत सीरीज कोड 4-000 से 9999 (रैंडम) XX अक्षर (AA से ZZ)

इस सुविधा के लिए जारी नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है कि बी एच सीरीज के तहत 2 साल या 4, 6 और 8 वर्षों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। यह योजना ऐसे निजी वाहनों की फ़्री आवाजाही को सुविधा प्रदान करेगा, जिन्हें नए राज्य में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा मोटर व्हीकल टैक्स 14 वर्ष बाद वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले जमा की गई राशि का आधा होगा।

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