Monday, December 11, 2023

आखरी डेडलाइन से पहले इन स्टेप्स को फॉलो कर कीजिए आधार – पैन लिंक, अन्यथा कार्ड डिएक्टिवेट होने के साथ लगेगा जुर्माना

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन (Aadhar – Pan link deadline) को आगे बढ़ा दिया है। अब आप 30 जून 2021 तक आधार – पैन लिंक करवा सकते हैं। इससे पहले आखरी डेडलाइन 31 मार्च थी। लेकिन लोगों ने इसे आगे बढ़ाने की मांग की थी जो अब पूरी हो गई है।

आधार – पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 जून तक

दरअसल, हुआ ये था कि 31 मार्च को हजारों लोग आधार – पैन लिंक कराने के लिए एक साथ ऑफिशियल वेबसाइट (Aadhar Pan linking official website) पहुंचे। इससे काफी दिक्कत हुई जिसे सरकार से साझा किया गया। जिसके मद्देनजर अब अब 31 जून तक यह काम कभी भी कर सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले सरकार कई बार डेडलाइन आगे बढ़ा चुकी है। ये सिलसिला 2019 से चल रहा है। लिंक नहीं करने पर कड़े जुर्माने और पैन कार्ड डिएक्टिवेट करने की भी बात कही गई थी।

Aadhar and pan

लिंक करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें

सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। पूरी डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने पैन कार्ड और आधार लिंक होने की सूचना आ जाएगी।

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एसएमएस से भी कर सकते हैं लिंक

आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी।